RBI has De-recognition of nagar Urban Cooperative Bank ahamadnagar

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अहमदनगर: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के साथ 116 साल का इतिहास रखने वाले नगर शहरी सहकारी बैंक (Nagar Urban Cooperative Bank Ahamadnagar) की मान्यता रद्द कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक की मान्यता रद्द किये जाने से जिले में हड़कंप मच गया। रिजर्व बैंक की ओर से शाम पांच बजे बैंक को मेल कर इस बात की सूचना दी गई। बैंक पर प्रशासक नियुक्त कर आगे की कार्रवाई की जायेगी। बताया जा रहा है कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने के कारण बैंक की मान्यता रद्द कर दी गई है। 

इस धारा के तहत रद्द की गई मान्यता

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिज़र्व बैंक ने धारा 5 (बी) तहत नगर बैंक को महाराष्ट्र में बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया है, इस धारा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है। लिक्विडेशन पर, प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि की 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) की वित्तीय सीमा तक जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

जमाकर्ता पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार

रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 95.15% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 31 मार्च, 2023 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छाओं के अनुसार DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के अनुसार कुल बीमाकृत जमा का 294.85 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

बैंक की मान्यता रद्द क्यों नहीं करनी चाहिए

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक पिछले साल से अर्बन बैंक पर प्रतिबंध लगा रहा है। इस बीच केंद्रीय बैंक ने नगर बैंक को कुछ महीनों की मोहलत दी थी। ख़बरों की मानें तो यह बात सामने आई कि रिजर्व बैंक ने कुछ महीने पहले नगर बैंक को नोटिस भेजा था। बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस में अतिदेय ऋण वसूली, बढ़े हुए एनपीए, आरबीआई नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के बारे में खुलासा करने का आदेश था। साथ ही आरबीआई ने यह भी सवाल किया था कि इस बैंक की मान्यता रद्द क्यों नहीं करनी चाहिए?