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    अकोला. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर के न्यायालय ने एमआईडीसी थाने के अंतर्गत आनेवाले विनयभंग और पोस्को की धारा में आरोपी सागर पाईकराव (21) निवासी नागसेन नगर, शिवनी को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रू. जुर्माने की सजा सुनाई है. 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवनी के नागसेन नगर निवासी आरोपी सागर पाईकराव (21) के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस थाने में एक नाबालिग का विनयभंग करने का मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच के बाद न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया गया. मामला जिला व सत्र न्यायालय के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर के न्यायालय में चला.

    न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर ने आरोपी के दोषी पाए जाने पर धारा 354 (ड) में आरोपी सागर पाईकराव को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रू. जुर्माने की सजा सुनाई है. उक्त जुर्माना न भरने पर 1 माह के साधारण कैद की सजा इसी तरह धारा 323 में वर्ष कठोर कारावास और 1 हजार रू. जुर्माना, यह जुर्माना न भरने पर 15 दिन का साधारण कारावास, धारा 506 में 7 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रू. जुर्माना, यह जुर्माना न भरने पर 1 माह की साधारण कैद, इसी तरह पोक्सो की धारा 7, 8 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रू. जुर्माना, यह जुर्माना न भरने पर 1 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई.