Crime

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    अकोला. जिले में आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए प्रतिबंधित कार्रवाइयां की जा रही है. इसी के अंतर्गत बोरगांव मंजू पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने क्षेत्र में अपराध पर काबू पाने के लिए कुख्यात आरोपी शेख ईमरान शेख हारुण (33), शेख रफिक शेख रहेमान (27), शेख अशपाक शेख मुक्तार (26) तीनों निवासी भगतवाड़ी, अकोला, सैयद वजीद सैयद नजीर (26), हातम खान शकील खान (22) यह दोनों निवासी खैर मोहम्मद प्लाट अकोला के खिलाफ दर्ज अपराधों की श्रृंखला को देखते हुए उनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत जिले से दो वर्ष के लिए तड़ीपार करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक की ओर प्रस्तुत किया था.

    इस बीच पुलिस अधीक्षक जी.श्रीधर ने एक आदेश पारित कर उक्त पांचों आरोपियों को दो वर्ष के लिए जिले से तड़ीपार कर दिया है. पुलिस अधीक्षक जी. श्रीधर ने पदभार संभालने के बाद से अब तक 55 व्यक्तियों के खिलाफ एमपीडीए के अंतर्गत कार्रवाई की है. यह आज तक की जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई है.

    अब तक धारा 55 के तहत 104 टोलियों के कुल 260 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत 40 व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. इस तरह अब तक कुल 300 व्यक्तियों के खिलाफ जिले से तड़ीपार करने की कार्रवाई की गयी है.