अमरावती. उमेश कोल्हे हत्या के मामले में गिरफ्तार 11 वें आरोपी शहीम अहमद फिरोज अहमद को अदालत ने 14 दिन न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना करने के आदेश दिए. जबकि इसी मामले में शामिल अन्य 10 आरोपी भी पहले से ही न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल की सलाखों के पीछे है.
इस मामले में आरोपी की ओर से वकील अली काशिफ खान देशमुख ने जवाब तलब में कहा कि आरोपी खुद अदालत के समक्ष आत्मसर्पण करने के लिए आया था, लेकिन एनआईए ने अदालत परिसर में न्यायालयीन कामकाज के दस्तावेज तैयार करते समय अचानक उसे गिरफ्तार किया है.
यह गिरफ्तारी धारा 279 के तहत गैर कानूनी है, ऐसी दलीलें आरोपी की ओर से एड.राजा अली व काशिफ खान देशमुख ने प्रस्तुत की जिस पर 10 अक्टूबर को अदालत फैसला सुनाएगी.