मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने भ्रष्टाचार (Corruption) और पद के दुरुपयोग के मामले में जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) का रुख किया है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। देशमुख (73) ने पिछले सप्ताह विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं।
देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने जमानत याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष बुधवार को किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। अदालत ने सीबीआई को अर्जी पर नौ नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टाल दी। राकांपा नेता धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही जेल में बंद हैं।
Rs 100 crore extortion matter | Former Maharashtra Home Minister and NCP leader Anil Deshmukh moves Bombay High Court for bail in the CBI case after rejection by Special CBI Court. Hearing on 11th November. pic.twitter.com/WbL1jNE7lW
— ANI (@ANI) October 26, 2022
सीबीआई ने उन्हें इस साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने इस महीने के शुरुआत में ईडी द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत हैं। देशमुख ने उच्च न्यायालय में दायर अर्जी में कहा कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं और लगभग एक साल से जेल में बंद हैं। उन्होंने दावा किया कि निकट भविष्य में मामले की सुनवाई शुरू होती नजर नहीं आती।