MP Imtiaz Jaleel

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  • खासदार जलील की याचिका पर जारी हुआ सरकारी निर्णय
  • स्वास्थ्य विभाग में तेजी से भरे जायेंगे खाली पड़े पद 
छत्रपति संभाजीनगर: जनहित याचिका सं. 47/2021 इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) बनाम महाराष्ट्र सरकार दिनांक 20.04.2023 को सुनवाई में दिए गए आदेश को क्रियान्वित करने तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों (Vacant posts) को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालय में एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण कर उसके लिए 3 साल के समयावधि के लिए 4 पदों के निर्मिती को मान्यता देने के लिए उप सचिव लिना सखे ने महाराष्ट्र के गवर्नर के आदेश पर व नाम से सरकार निर्णय जारी हुआ है। 
 
सांसद इम्तियाज जलील की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सरकार के फैसले में साफ कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में एक अलग सेल की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा और फार्मास्यूटिकल्स विभाग सरकारी मेडिकल, डेंटल आयुर्वेद और नर्सिंग कॉलेजों और महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों से संबद्ध सरकारी मेडिकल, डेंटल आयुर्वेद और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापनाओं में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संवर्ग में डॉक्टरों की सीधी सेवा कोटा पदों के रूप में इन संस्थानों में साथ ही इन संस्थानों में ग्रुप-ए से ग्रुप-सी तक रोगी देखभाल से संबंधित विभिन्न तकनीकी कैडर में प्रत्यक्ष सेवा कोटा के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज गति से की जाएगी।
 
 
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने वर्तमान में स्वीकृत पदों और आयोग के कार्य के दायरे पर विचार करते हुए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में 3 वर्षों के लिए अवर सचिव/सेल अधिकारी 1 पद, सहायक सेल के लिए एक अलग सेल बनाकर बढ़े हुए पद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑफिसर के 2 पद और क्लर्क-टाइपिस्ट के 1 पद उच्च स्तरीय सचिव समिति ने चक्रीय आधार पर 4 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।