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छत्रपति संभाजी नगर। शहर के नामांतरण के बाद गत डेढ़ माह से सोशल मीडिया पर दो समुदाय में तनाव पैदा करनेवाले भड़काऊ पोस्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। इन भड़काऊ पोस्ट के चलते पुलिस प्रशासन सकते में है। भड़काऊ पोस्ट करने वाले बाज न आने के चलते शनिवार को सख्त होते हुए शहर के सीपी डॉ। निखिल गुप्ता ने मीडिया के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट करने वालों को चेताया था कि वे अपनी करतूतों से बाज आए,वरना उनके  खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 

सीपी डॉ। गुप्ता के चेतावनी के दूसरे ही दिन शहर के बेगमपुरा थाना में फेसबुक पर स्वराज्य नाम से बनाए गए ग्रुप का एडमिन सोनु पोल जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले  भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पुणे के निवासी होने की जानकारी मिली है। साइबर पुलिस के सूत्रों ने  बताया कि गत एक माह से फेसबुक पर बनाए हुए स्वराज्य ग्रुप के एडमिन सोनु पोल जो पुणे का निवासी  द्वारा एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करनेवाले पोस्ट लगातार डाले जा रहे थे।

एक महीने में किए अभद्र भाषा के 5 पोस्ट 

पुणे निवासी आरोपी सोनु पोल ने 12 मार्च 2023, 19 मार्च 2023, 23 मार्च 2023 तथा 2 अप्रैल 2023 को अभ्रद टिप्पणी करने वाले पोस्ट डालकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। इधर, गत डेढ़ माह से औरंगाबाद  शहर का नामांतर छत्रपति संभाजीनगर करने को लेकर सोशल मीडिया पर गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर भड़काऊ पोस्ट करने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। शहर की साइबर पुलिस  गत एक माह से सोशल मीडिया के हर पोस्ट का गहराई से अध्ययन कर रही  है। 

इधर, शनिवार की शाम शहर के सीपी डॉ। निखिल गुप्ता ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा था कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। वरना, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

सीपी डॉ। गुप्ता द्वारा दी गई चेतावनी के दूसरे ही दिन साईबर थाना के पुलिस कर्मचारी गोकुल आसाराम कुतरवाडे ने सीपी डॉ।निखिल गुप्ता, साईबर थाना की पीआई प्रवीणा यादव के मार्गदर्शन में बेगमपुरा थाना पहुंचकर फेसबुक पर बनाए हुए स्वराज्य ग्रुप के एडमिन सोनु पोल द्वारा गत एक माह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ की जा रही टिप्पणी व गंदे शब्दों का संज्ञान लेकर शिकायत लिखाई। इसी शिकायत पर बेगमपुरा थाने में  आरोपी सोनु पोल निवासी पुणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (अ)  504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पीएसआई बोडखे कर रहे है।