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भंडारा. जिला व अतिरिक्त न्यायालय(स्पेशल पोक्सो जज) के न्यायाधीश पी.बी. तिजारे ने नाबालिग को जबरान भगाकर ले जाने और उसके साथ छेडखानी करने के आरोप साबित हो जाने पर खमारी बु. निवासी बाल्या हरी दमाहे(25)को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना सुनाया. 24 मार्च को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है.

जानकारी मिली है कि घटना के समय नाबालिगा 10 वी कक्षा में पढती थी. 22 मार्च 2019 को सुबह 10 बजे के दौरान वह अपना आखरी पर्चा देने के लिए घर से निकली. लेकिन लौटकर घर नहीं आई.उसके पिता ने उसकी हरसंभव जगह तलाश की लेकिन वह नहीं मिलीं.आखिर पिता ने अपनी बेटी का अपहरण किए जाने की शिकायत मोहाडी पुलिस थाने में कर दी.इस बीच नाबालिगा 24 मार्च 2019 को घर लौट आई. उसने परिजनों को बताया कि वह पर्चा देकर लौट रही थी कि बाल्या ने उसे पीछे से आकर पकडा और अपने साथ चलने को कहने लगा.साथ न चलने पर नाबालिगा के छोटे भाई को मार डालने की धमकी दी.

वह उसे देवाडी लेकर गया और वहां से उत्तरप्रदेश के एक होटल ले गया. 24 मार्च 2019 को वह उसे वापस ले आया. इस मामले की शिकायत मोहाडी थाने में की गई. पुलिस ने भादंवि की धारा 363, 376(2) (एन), 376(3), 354(अ) 354(क), 506 के तहत मामला दर्ज किया. इस मामले की जांच करते हुए सहायक फौजदार केवट ने आरोपी को अरेस्ट किया और सलाखों के पीछे पहुंचाया. पुलिस ने पूरी बारीकी से सभी तत्थ जुटाए और मामला न्यायालय को सुपूर्द किया.

न्यायाधीश तिजारे ने आरोपी को सेक्सन 4 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 3 माह का साधा कारावास सुनाया.सेक्सन 6 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 3 माह की साधा कारावास, धारा 354 में 1 वर्ष का कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 माह का साधा कारावास, धारा 506 के तहत एक वर्ष का कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर एक माह का कारावास सुनाया.इस मामले में सरकारी अभियोक्ता दुर्गा तलमले ने सरकारी पक्ष रखा.