court
File Pic

    Loading

    चंद्रपुर. राजुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मौलाना आजाद वार्ड निवासी एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को चंद्रपुर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

    9 सितंबर 2015 को राजुरा के मौलाना आजाद वार्ड में एक नाबालिग अपने घर के पास खेल रही थी. उसी समय पर इसी वार्ड के रहने वाले अब्दुल मुजमील अब्दुल रशीद (45) उसे अपने घर लेकर उसके साथ बलात्कार किया. रिपोर्ट के आधार पर राजुरा पुलिस ने बलात्कार और पोस्को के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

    तत्कालीन एपीआई देवेंद्र ठाकुर ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. न्यायालय ने गवाह के बयान और सबूत के आधार पर अब्दुल मुजमील अब्दुल रशीद को अपराधी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.