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प्रतीकात्मक तस्वीर

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चंद्रपुर. शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मामूली बात पर हुए विवाद में गालीगल्लौच कर चाकू से वार कर गला काटकर हत्या किए जाने के मामले में चंद्रपुर सत्र न्यायालय के डी.जे. 3 कोर्ट वर्तमान न्यायाधीश पी.जी. भोसले ने आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अक्षय उर्फ प्रेम बलवंत मून (19) के घर पहुंचकर आरोपी साजन उर्फ बोंदया रंजीत डोंगरे (19), राजन उर्फ गुलशन रंजीत डोंगरे (21) और शेख जमीर शेख जलील कुरैशी (31) ने विवाद कर मृतक पर चाकू से सपासप वार कर गला काटा गया. उक्त घटना 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी. फर्यादी के शिकायत पर शहर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया है.

सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा कर न्यायालय में दोषारोपत्र दाखिल किया. उक्त घटना डी.जे. 3 कोर्ट वर्तमान पी.जी.भोसले सत्र न्यायायलय के कोर्ट में आरेपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए.

21 मार्च 2024 को सुनवाई होकर तीनों आरोपियों पर हत्या की कलम के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से सहा. सरकारी अभियोक्ता आसिफ शेख साथ ही कोर्ट पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार संतोष पवार ने काम संभाला.