ठाणे: राकांपा विधायक जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) के खिलाफ सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं, अदालत ने फैसला 1 घंटे के लिए सुरक्षित रख लिया है। इस बीच जितेंद्र आव्हाड को ठाणे (Thane) नगर थाने ले जाया गया है। जितेंद्र आव्हाड के कोर्ट से बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) की अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जितेंद्र की तरफ से वकील प्रशांत कदम ने अदालत में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ तर्क दिया है। कदम ने कहा कि, जितेंद्र आव्हाड और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले गलत हैं। उन्होंने कहा कि, दर्ज किए गए अपराध जानबूझकर किए गए थे और धारा 7 को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा प्रावधान 1932 में किया गया था, जो महाराष्ट्र (Maharashtra) में लागू नहीं है। इसके बाद कदम ने यह भी दावा किया है कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।
बता दें कि, जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) को जब हिरासत में लिया गया था, तब आईपीसी की धारा 141,143,146,149,323,504, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3), 135 लगाई गई थी। उसके बाद धारा 7 को बढ़ाया गया।