Arrest
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    गोरेगांव.  तहसील में पिछले अनेक वर्षों से सूचना के अधिकार के नाम पर परेशान करने की चर्चाएं लगातार हो रही थी. RTI के नाम से बड़े पैमाने पर वसुली की भी चर्चाएं थीं.  गोवारीटोला में 15 मार्च को एक ऐसा ही मामला सामने आया. जहां ग्राम के कृषि केंद्र व कृषि गोडाउन मालक सुरेंद्र रहांगडाले को  तीन व्यक्तियों द्वारा गोदाम की फोटो खींच कर 5 लाख रू. की मांग की गई. 

    पैसा ना देने पर सूचना का अधिकार लगाने की धमकी दी गई. उन लोगों की  शिकायत  रहांगडाले ने गोरेगांव थाने में की. उस आधार पर   धारा 448385,50634 के तहत डव्वा निवासी  संजय बघेले  (38),  मोहाडी निवासी लेकेश कावडे (43) व गोंदिया निवासी अजय जायस्वाल (52)  के खिलाफ  मामला दर्ज किया गया है. पुलिस निरीक्षक सचिन म्हात्रे स्वयं  जांच कर रहे हैं.   

    उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य  से  सूचना का अधिकार का नियम लागू किया गया है लेकिन तहर के प्रकरणों से तस्वीर उलटी ही सामने आ रही है और इस अधिकार का सतत इस्तेमाल करने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसा लगने लगा है जैसे यह नियम अब केवल वसूली करने का हथियार बनते जा रहा है तथा अनेक अधिकारी इससे त्रस्त हैं. बेहतर तो यह होगा कि  ऐसे मामलों में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए ताकि और लोग इसकी जुर्रत न कर सकें. उल्लेखनीय यह है कि केवल अधिकारी ही नहीं  ठेकेदार, अभियंता, व्यापारी वर्ग भी इसमें पीसे जा रहे हैं.

    इस बीच गोरेगांव तहसील में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में गोवारीटोला का यह मामला एक चर्चा का विषय बन गया है जगह-जगह इस विषय को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है. इस विषय पर गोरेगांव पुलिस निरीक्षक सचिन म्हात्रे ने कहा कि आरटीआई के नाम पर धमकाने वाले व्यक्तियों की शिकायत नागरिकों ने पुलिस  में अवश्य करनी चाहिए तभी ऐसी  कारगुजारियां रोकी जा सकेंगी. उन्होंने फिर्यादी  सुरेंद्र रहांगडाले का स्वागत करते हुए कहा है कि इसी तरह यदि लोग सामने आएंगे तो उसके बेहतर परिणाम निकलेंगे.

    आरोपियों को मिल गई जमानत

     तीनों आरोपीयों को 16 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया जहां उन्हें जमानत मिल गई.