
कोल्हापुर: अपनी धरोहर संजोकर रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के किले भारत के स्वर्णिम इतिहास के गवाह हैं और इनकी पवित्रता बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। ऐसे में इसकी महत्ता समझना बेहद जरूरी है। बता दें कि अब सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और दुर्व्यवहार करने पर 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आइए यहां जानते है पूरी डिटेल्स…
आपको बता दें कि यह जानकारी महाराष्ट्र उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक रवींद्र आवळे ने दी। महाराष्ट्र में गढ़ और किले वीरता के प्रतीक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण हर किले का एक अलग इतिहास है। जो आज भी वह नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं।
लेकिन ऐसे गढ़ और किलों में अक्सर शराब पीकर हंगामा किया जाता है, जो किलों का अपनेमन होता है। अक्सर गंभीर अपराध किये जाते हैं। यदि इसके आगे यह पाया गया कि पर्यटकों ने किलों और किलों पर शराब पीकर दुर्व्यवहार किया है तो महाराष्ट्र शराब अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जिन लोगों पर इन गढ़ और किलों की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वे ही इसे धूमिल कर रहे हैं।
इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पहले अपराध पर 6 महीने तक का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद में दोबारा अपराध करने पर बढ़ी हुई सजा का प्रावधान है। रवींद्र आवळे ने यह भी अपील की है कि पर्यटक इस बात का ध्यान रखें कि उनके गढ़ और किले पवित्र रहें। वहां किसी भी तरह का गैरवर्तन न हों।