महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में आये दिन हत्या के कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आ रहे है। ऐसे में और एक बार ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यरमाला थाने के तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि जिला सत्र न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आइए जानते है क्या है पूरी घटना क्या…
हत्या कर बताई आत्महत्या
मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में उसके माता-पिता भी आरोपी थे। लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी यह है कि विनोद चव्हाण पर यरमाला में अपनी पत्नी मोनाली की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। दरअसल इस घटना में विनोद चव्हाण ने झूठा नाटक किया था कि उसके पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखकर विचाराधीन मामला चलाया गया।
सर्विस रिवॉल्वर से चलाई गोली
ज्ञात हो कि पांच साल पहले 25 जनवरी 2018 को विनोद चव्हाण की पत्नी मोनाली ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी ऐसा विनोद ने कहा था। विनोद चव्हाण ने तब कहा था कि उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने अनुमान लगाया था कि विनोद चव्हाण ने दोनों के बीच जमकर मारपीट के बाद रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है।
आजीवन कारावास की सजा
विनोद चव्हाण ने बताया कि डिप्रेशन की वजह से पत्नी मोनाली के सुसाइड किया ऐसा छूटा नाटक किया था। शादी के तीन साल बाद भी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन के चलते उनकी पत्नी ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि यह यरमाला में एक किराए के मकान में हुआ। विनोद चव्हाण 2016 से यरमाला थाने में थे है। जबकि उनके पिता बीड में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे।