HASAN
Pic: ANI

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नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) को अंतरिम  राहत प्रदान की है।

जानकारी दें कि, हसन मुश्रीफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। वहीं आज मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से जवाब दाखिल करने को कहा। ED ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि, मुंबई की एक विशेष अदालत ने बीते मंगलवार को कथित मनी-लॉन्ड्रिंग (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी थी। दरअसल NCP नेता और पूर्व मंत्री मुश्रीफ ने दायर याचिका में कहा था कि जांच के नाम पर और धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत बयान दर्ज कराने के नाम पर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate) यानी ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका थी।