महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल,ये दोनों ही आगामी राज्यसभा चुनावों में वोट डालने के लिए एक दिन के लिए अस्थायी जमानत की मांग कर रहे थे। इस बाबत ED ने कहा कि, कैदियों के पास प्रतिनिधि के जरिए मतदान का अधिकार नहीं है। बता दें कि राज्यसभा सांसद के चुनाव 10 जून को होने हैं।
गौरतलब है कि, धनशोधन (Money Laundering) के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने राज्य की छह सीटों पर आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर एक दिन की जमानत के लिए बीते सोमवार को यहां एक विशेष अदालत का रुख किया था।
बता दें कि धनशोधन (Money Laundering) के आरोप में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Desmukh) ने भी बीते हफ्ते इसी तरह की अर्जी दी था। धनशोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दोनों अर्जियों पर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए आज यानी 8 जून की तारीख तय की थी।