मुंबई: एक विशेष अदालत (Court) ने मंगलवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कथित धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में तकनीकी आधार पर जमानत (Bail) देने का अनुरोध किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता देशमुख को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख ने अपनी अर्जी में दलील दी कि धन शोधन निवारण कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने उन्हें आगे की न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया।
Special PMLA court rejects default bail plea of Maharashtra former home minister Anil Deshmukh, in connection with the corruption charges levelled against him by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh
— ANI (@ANI) January 18, 2022
देशमुख ने कहा कि इसलिए, वह तकनीकी आधार पर (डिफॉल्ट) जमानत के हकदार हैं। ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे ने राकांपा नेता की याचिका खारिज कर दी।