Chanda Kochhar, Deepak Kochhar
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    मुंबई: सीबीआई (CBI) ने आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) को बैंक कर्ज घोटाले (Loan Scam Case) से संबंधित कागजात देने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में जांच चलने का हवाला देते हुए अदालत से चंदा कोचर की याचिका खारिज करने की मांग की है।

    सीबीआई ने कहा कि मामला जांच के अंतिम चरण में है। आरोपी को मामले से संबंधित किसी भी दस्तावेज का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति केस डायरी का एक हिस्सा है। इसके मद्देनजर चंदा कोचर की ओर से पत्र की प्रति के लिए दायर किया गया आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

    धूत को शुगर लेवल की जांच की अनुमति

    धूत के वकील की याचिका पर अदालत ने कहा कि केंद्रीय कारागार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह से जेल अधीक्षक को अपने चिकित्सक के माध्यम से शुगर लेवल की जांच करके नियमित अंतराल पर उन्हें इंसुलिन देने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए धूत को कानून के मुताबिक उनके खर्चे पर शुगर मापने वाली सेंसर मशीन, इंसुलिन और दवा ले जाने की इजाजत दी जाए।

    1,730 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान

    सीबीआई ने 22 जनवरी 2019 को कोचर, धूत और वीडियोकॉन समूह की कंपनियों के साथ-साथ सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनी को कर्ज मंजूर करके आईसीआईसीआई बैंक को 1,730 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज की है।

    चंदा कोचर ने ली 64 करोड़ रुपए की रिश्वत

    सीबीआई ने आरोप लगाया कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए (अपने पति की फर्म में निवेश के माध्यम से) 64 करोड़ रुपए की रिश्वत प्राप्त की।