अभिनेता जितेंद्र की भवन निर्माण कंपनी पर उल्लंघन का आरोप, निर्माण कार्यों की होगी जांच

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  • पर्यावरण नियम का उल्लंघन और प्राकृतिक नाले की दिशा बदलने का आरोप

भायंदर: फिल्म अभिनेता जितेन्द्र की मुश्किल बढ़ने वाली है। जितेंद्र कपूर के जेके डेवलपर प्रा.लि.नामक कंपनी द्वारा द्वारा मीरा-भायंदर मनपा क्षेत्र में निर्मित की गई “आयरिश” गृह संकुल प्रकल्प की जांच करने का आदेश हरित लवादा ने दिया है। हरित लवादा के पश्चिमी खंडपीठ ने एक उच्चस्तरीय कमिटी गठित कर गृह प्रकल्प की जांच कर दो माह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

दरअसल फिल्म अभिनेता जितेंद्र कपूर भवन निर्माण व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। उनकी जेके डेवलपर नाम की कंपनी है और इस कंपनी द्वारा घोड़बंदर परिसर में बनाई गई आयरिश गृह संकुल में पर्यावरण द्वारा दी गई अनुमति से अधिक निर्माण कार्य करने, प्राकृतिक नाले का अतिक्रमण कर उसे मूल स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आरोप है। इस संबंध में पर्यावरण कार्यकर्ता इरबा कोनापुरे और साबिर सय्यद ने हरित लवादा में याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर हरित लवादा के खंडपीठ ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और मौसम मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा मीरा भायंदर महानगरपालिका की संयुक्त कमिटी को जांच के आदेश दिए हैं।

याचिका कर्ताओं का आरोप है कि उक्त डेवलपर ने सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण विभाग के आदेश का उल्लंघन किया है। मनपा द्वारा मंजूर किए गए नक्शे में कुल 3143 वर्ग मीटर आर.जी क्षेत्र दर्शाया गया है। जबकि वास्तव में तलमंजिल पर 1885 वर्ग मीटर और बेसमेंट (तलघर) व पोडियम में 3004 वर्ग मीटर क्षेत्र में आर.जी. बनाया गया है। जो कि नियमों का उल्लंघन है। 229 वृक्ष जमीन पर लगाना अनिवार्य होते हुए भी वृक्ष नहीं लगाए गए हैं। प्राकृतिक नाले को अपने सुविधानुसार अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे नाले के पानी को खाड़ी में जाने में रुकावट और अड़चने आ रही है। जिससे दूसरे क्षेत्र में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है।