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    मुंबई: यहां की एक सत्र अदालत ने पिछले साल सितंबर में साकीनाका (Sakinaka) इलाके में एक महिला से बलात्कार (Rape) और उसकी नृशंस हत्या (Murder) के मामले में सोमवार को 45 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी की सजा पर दलील सुनने के लिये एक जून की तारीख तय की है।

    गौरतलब है कि आरोपी मोहन चौहान ने खड़ी गाड़ी में महिला के साथ बलात्कार किया और उसके गुप्तांगों में लोहे की रॉड डाल दी। काफी मात्रा में खून बह जाने के कारण नगर निकाय द्वारा संचालित राजावाडी अस्पताल में इलाज के दौरान अगले दिन पीड़ित महिला की मौत हो गई।

    घटना के महज़ 18 दिन बाद पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दायर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी कोर्ट) एचसी शेंडे ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया। (एजेंसी)