मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में जमानत (Bail) के लिए पीएमएलए अदालत का रुख किया है। अदालत ने ईडी (ED) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक को 23 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने यह कार्रवाई दाउद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के दर्ज एफआईआर पर आधारित थी।
दाउद इब्राहिम से सांठ-गांठ का आरोप
ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाउद इब्राहिम के सहयोगियों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। ईडी ने दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध अंजाम दिया गया।