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बंबई उच्च न्यायालय File Photo

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    मुंबई. बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी राजेश कुंटे की उस याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया, जिसमें कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 2014 में दिए गए भाषण के आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की अपील की गई थी। 

    इस भाषण में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित तौर पर आरएसएस को दोषी ठहराया था। कुंटे ने सितंबर 2018 में भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने इस तरह के आरोप पत्र को सबूत के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ ने सोमवार को कुंटे की याचिका को खारिज कर दिया। 

    2014 में आपराधिक मानहानि की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी

    उक्त भाषण को लेकर साल 2014 में कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली के दौरान भिवंडी में भाषण दिया, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया और अपने भाषण के साथ छेड़छाड़ और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अदालत ने नियमित सुनवाई के बाद 11 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कुंटे की याचिका को खारिज कर दिया और भिवंडी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।