Sachin Waze appeared before the Chandiwal commission, said- 'I am just a small pawn'
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    मुंबई: एक विशेष अदालत (Special Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वझे (Sachin Vaze )की जमानत याचिका ( Bail Petition) खारिज कर दी। सचिन वझे ने अपने वकील सजल यादव के माध्यम से यह कहते हुए जमानत ( Bail) की मांग की थी कि उन्हें जांच के दौरान कभी ईडी (ED) ने गिरफ्तार नहीं किया और उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। यादव ने यह भी तर्क दिया था कि जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

    विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) सुनील गोंसाल्वेस ने वझे की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है और मामले में उन्हें सह आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन अन्य आरोपियों को जमानत दी गई है उनकी भूमिका पैसे के ट्रांसफर के संबंध में है और वझे अपराध की आय उत्पन्न करने में शामिल है।

    ईडी के एडवोकेट ने यह भी कहा कि अदालत को वझे के खिलाफ दर्ज अन्य अपराधों पर विचार करना चाहिए, जिसमें एंटीलिया आतंक का मामला भी शामिल है। इसके लिए वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के आरोप में हिरासत में है।