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प्रतीकात्मक तस्वीर

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नागपुर. परिसर में रहने वाली 6 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर.पी. पांडे ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. 3 नवंबर 2022 को एमआईडीसी पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर एमआईडीसी थाना क्षेत्र में रहने वाले एडविन माइकल फ्रांसिस (59) के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

घटना के दिन बच्ची चॉकलेट खरीदने के लिए परिसर की दूकान में गई थी. इसी दौरान एडविन ने बच्ची को रोका. उसे दूकान पर ले गया. चॉकलेट के साथ फ्रूटी दिलाई अपने घर ले गया. वहां उसके साथ अश्लील हरकत की. पीड़ित बच्ची ने घर लौटकर मां को जानकारी दी. पुलिस ने भादंवि और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और 2 दिन बाद एडविन की गिरफ्तारी हुई.

तत्कालीन एपीआई मोहिते ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया. सरकारी वकील आसावरी परसोडकर आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. न्यायालय ने धारा 376 (अ,ब) के तहत एडविन को दोषी करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल नितिन सिरसाट और नरेश मन्नेवार ने अभियोजनपक्ष को सहयोग किया.