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    नागपुर. जिला व सत्र न्यायधीश आर. त्रिवेदी की अदालत ने नाबालिग के विनयभंग के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला मानकापुर थाने में दर्ज किया गया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी 46 वर्ष का है और पीड़ित किशोरी का रिश्तेदार ही है. 11 जून 2020 को मानकापुर परिसर में आरोपी ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लील हरकत की.

    पीड़िता ने मानकापुर थाने में शिकायत की. पुलिस ने पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में पीड़िता के आरोप सही साबित हुए और पुलिस ने कड़ी चार्जशीट बनाई. कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी घोषित किया.

    पुलिस की ओर से महिला सहायक पुलिस निरीक्षक प्रीति शेंडे ने चार्जशीट दाखिल की और हवलदार प्रशांत बोंद्रे पैरवी अधिकारी रहे. वहीं पीड़िता की ओर से महिला वकील पांडे जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट साल्वे ने दलीलें पेश कीं.