Kirtikumar Bhangdia

  • निचली अदालत का निर्णय, नहीं मिली अंतरिम राहत

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नागपुर. चिमूर के भाजपा विधायक कीर्तिकुमार भांगड़िया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. नागपुर जेएमएफसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ भांगड़िया ने HC की शरण ली है. लेकिन निचली अदालत ने भांगड़िया के खिलाफ शहर के दो पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है. इस मामले में बुधवार को याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर कोर्ट ने प्रतिवादी पुलिस और शिकायतकर्ता एड. तरुण परमार को नोटिस देते हुए 10 जनवरी तक जवाब देने को कहा है. इसके अलावा निचली अदालत के आदेश पर कोर्ट ने स्थगति नहीं देने से याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत भी नहीं मिल सकी.

क्या था मामला

विधायक भांगड़िया ने अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाकर नागपुर में सरकारी योजना के तहत दो फ्लैट खरीदे थे़ नासुप्र की योजना के तहत भांगड़िया की पत्नी ने सदर में वर्ष 2007 में एक फ्लैट लिया था. विधायक भांगड़िया ने भी इसके बाद इसी योजना के तहत सक्करदरा और ऊंटखाना में दो और फ्लैट हासिल किए थे. उन्होंने इसकी जानकारी घोषित अपने शपथपत्र में छिपाई थी़ इस मामले को लेकर एड. तरुण परमार ने लेएमएफसी कोर्ट में शिकायत की थी़ इसके बाद कोर्ट ने भांगड़िया के खिलाफ इमामवाड़ा और सक्करदरा थाने में भदवी की धारा 199,200 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है. मामला अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है.