Government will study UGC guidelines: Higher Education Minister of Rajasthan

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    नाशिक : कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से एक या दो अभिभावक (Parents) खोने वाले बच्चों (Children) के लिए शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बाल न्याय निधि उपलब्ध किया गया है। इसलिए अभिभावक खोने वाले बच्चों ने शैक्षणिक मदद (Educational Help) के लिए जिला महिला और बाल विकास कार्यालय, नाशिक में आवेदन करने की अपील जिला महिला और बाल विकास अधिकारी अजय फडोल ने की है। 

    एक ही बार मदद उपलब्ध की जाएगी

    उन्होंने आगे कहा, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से उपलब्ध किए गए निधि के अंतर्गत बच्चों का शालेय शुल्क, वसहतीगृह शुल्क, शैक्षणिक साहित्य खरीदी के लिए एक ही बार मदद उपलब्ध की जाएगी। इसके लिए संबंधितों ने परिपूर्ण आवेदन जिला महिला और बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नासर्डी पूल, समाज कल्याण परिसर, नाशिक-पुणे रोड, नाशिक क्लब के सामने, नाशिक यहां पर करें। 

    तहसील स्तरीय मिशन वात्सल्य समन्वय समिति, लाभार्थी और अभिभावकों से संपर्क करते हुए निधि के बारे में जानकारी दी गई है। अब तक कार्यालय को 522 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनकी छाननी प्रक्रिया शुरू है। छाननी के बाद पात्र लाभार्थियों के आवेदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृती दल की अनुमति के लिए रखे जाएंगे।