Drone surveillance RAILWAY
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    नासिक: शहर के अतिसंवेदनशील परिसर में अज्ञात ड्रोन द्वारा की गई घुसपैठ मामले का दो माह के बाद भी पर्दाफाश नहीं हुआ है, परंतु पुलिस प्रशासन (Police Administration) ने ड्रोन चालक-मालिकों पर सख्त प्रतिबंध लगाते हुए ड्रोन पुलिस थाने में जब्त कर लिया था। अब पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन (Drone) पर लगे प्रतिबंधों (Ban) को हटा लेने से ड्रोन चालक-मालिकों को राहत मिली है, परंतु ड्रोन उपयोग के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति (Permission) लेनी होगी।  

    गौरतलब है कि शहर पुलिस कमिश्नर जयंत नाईकनवरे ने 30 सितंबर को अधिसूचना जारी कर किसी भी कार्यक्रम के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया हैं।  साथ ही ड्रोन चालक-मालिकों को उनके पास होने वाले ड्रोन को संबंधित पुलिस थाने में जमा करने के आदेश दिए हैं। 

    कुछ माह पहले दिखा था ड्रोन 

    कुछ माह पहले पुलिस आयुक्तालय सीमा क्षेत्र के अतिसंवेदनशील परिसर गांधीनगर स्थित सेना के सीमा क्षेत्र और आडगांव शिवार के डीआरडीओ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अज्ञात ड्रोन ने घुसपैठ की थी।  इस प्रकरण में उपनगर और आडगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है, परंतु दो माह के बाद भी इस मामले से पर्दा नहीं उठा है।  दोबारा ऐसी घटना न हो, इसलिए ड्रोन चालक-मालिकों को नियमों की जानकारी होने के लिए शहर में ड्रोन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसकी मुद्दत दो दिन पहले खत्म हो गई है। उसे अभी तक मुद्दत बढ़ोतरी नहीं दी है। इसके चलते ड्रोन चालक-मालिकों को राहत मिली है। 

    शहर में कितने ड्रोन मालिक हैं, जिसका पंजीकरण आवश्यक है। उनके ड्रोन की कंपनी और रेंज की संपूर्ण तांत्रिक जानकारी शहर पुलिस ने ली है। इसलिए अब संबंधित ड्रोन मालिक पुलिस थाने में आवेदन कर अपने ड्रोन वापस ले सकते हैं, परंतु ड्रोन का उपयोग समारोह में करने से पहले संबंधित पुलिस थाने से अनुमति लेना अनिवार्य है।

    -जयंत नाईकनवरे, पुलिस कमिश्नर, नाशिक