मालेगांव : यहां के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय (Additional District Sessions Court) के अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट तेजवंत सिंह संधू ने कारखाने के निर्माता को दो वर्ष की कैद (Jail) और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर के तंबकाटा इलाके के सूत व्यापारी पंकज लक्ष्मीनारायण काकानी ने कारखाना मालिक जमील अहमद जैनुल आबदीन को 7 लाख, 44 हजार रुपए का सूत बेचा।
माल की कीमत के लिए फैक्ट्री मालिक जमील अहमद ने अपनी आईसीआईसीआई शाखा, मालेगांव को देय तीन चेक जारी किए। उक्त तीनों चेकों को व्यवसायी काकानी ने अपने बैंक खाते में जमा किये जाने पर पता चला कि कारखाना मालिक के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी, इस वजह कारखाना मालिक की ओर से दिया गया चेक बाउंस हो गया।
मालेगांव अदालत में मुकदमा दायर किया गया
इस संबंध में संबंधित फैक्ट्री मालिक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन फैक्ट्री मालिक इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस मामले में मालेगांव अदालत में मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट के सामने गवाही दी गई है। अपने बचाव में कारखाने के मालिक जमील अहमद ने कहा कि वादी काकानी ने सुरक्षा के रूप में दिए गए चेक का दुरुपयोग किया था, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर सके। दूसरी ओर काकानी की ओर से अधिवक्ता अक्कड़ ने अदालत के समक्ष लिखित साक्ष्य को कानून के दायरे में साबित कर दिया और अदालत ने फैक्ट्री मालिक जमील अहमद को चेक न भुनाने के जुर्म में 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई।