Nashik Municipal Corporation suffered a setback of 150 crores in the first quarter, the councilors may have to face problems

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नासिक: विकास योजना (डीपी) हो या प्रादेशिक योजना (आरपी), गावठाण की हद्द से 200 मीटर हो या 500 मीटर का निवासी विभाग हो, ऐसी सभी (निवासी) जमीनों पर निर्माण योजना मंजूर करने के लिए स्वतंत्र रूप से गैरकृषि भूमि प्रमाण-पत्र (एनए) लेने की जरूरत नहीं। सभी महापालिकाओं द्वारा ऐसी जगहों पर निर्माण के लिए अनुमति देते समय कर भरकर संबंधित जगह का एनए प्रमाण-पत्र (NA Certificate) देने का महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार (State Govt.) ने लिया है। इसलिए अब एनए की अनुमति के लिए अलग से राजस्व विभाग (Revenue Department) जाने की जरूरत नहीं होगी।

राजस्व विभाग की कार्यासन अधिकारी शिल्पा पटवर्धन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रथम श्रेणी की भूमि के लिए लागू होगा। द्वितीय श्रेणी की भूमि के संबंध में सक्षम राजस्व प्राधिकारियों की अनुमति लेकर और शुल्क का भुगतान कर एनए प्रमाण-पत्र की बाध्यता बरकरार रखी गई है। एनए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही एक नीति बना ली थी। एक चरणबद्ध परिवर्तन के रूप में इन शक्तियों को अब स्थानीय निकायों को प्रदान कर दिया गया है। इसलिए पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक और राज्य की सभी महानगरपालिकाओं और पीएमआरडीए सीमा के भीतर आदेश लागू किए गए हैं।

अब क्या होगा तरीका

नए अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को एनए शुल्क लेकर अनुमति जारी करने का अधिकार दे दी हैं। इससे समय की बचत होगी और बिल्डरों को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से एनए की प्रक्रिया आसान हो गई है और भूस्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। मकान मालिक को अलग से एनए की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

अध्यादेश लैंड अधिग्रहण क्लास-1 की जमीनों पर लागू होगा

यह अध्यादेश लैंड अधिग्रहण क्लास-1 की जमीनों पर लागू होगा। निर्माण अनुमति देते समय एनए शुल्क का भुगतान कर गैर-कृषि उपयोग की अनुमति देने के लिए बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम (बीपीएमएस) प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर इस शुल्क की वसूली की जानी चाहिए। साथ ही स्थानीय स्वशासी निकायों को निर्माण अनुमति के साथ गैर कृषि उपयोग प्रमाण-पत्र प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। अगर जमीन अधिग्रहण क्लास-2 की है तो सरकारी सरचार्ज देना होगा। सरकार ने कहा है कि इतनी राशि का भुगतान कर गैर-कृषि उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करते समय सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करने के बाद बीपीएमएस प्रणाली से विकास अनुमति जारी करना अनिवार्य है।

राज्य सरकार द्वारा लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। नगर पालिकाओं को इसे तत्काल लागू करना चाहिए। इससे भवन निर्माण की अनुमति लेने में होने वाले विलंब को कम करने में मदद मिलेगी।

-जयेश ठक्कर, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल

शासनादेश प्राप्त हो गया है, लेकिन एनए टैक्स की वसूली कैसे की जाएगी, इस बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। साथ ही एनए टैक्स बकाया के संबंध में भी निर्णय लिया जाना है। नगर विकास विभाग के निदेशक से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-संजय अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री, नगर नियोजन विभाग, नासिक महानगरपालिका