मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक पर आदेश 30 नवंबर तक टल गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत, धन शोधन (Money Laundering Case) के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की जमानत याचिका पर अब 30 नवंबर को सुनवाई करेगी। मलिक के खिलाफ धन शोधन का मामला भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim)और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ((NCP) के नेता मलिक को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मलिक की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी जिसे अब टाल दिया गया है।
Order on NCP leader and former minister Nawab Malik in PMLA case, deferred till November 30 pic.twitter.com/fn0iw51ryl
— ANI (@ANI) November 24, 2022
मलिक अभी न्यायिक हिरासत में हैं और उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। राकांपा नेता ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ धन शोधन के लिए मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दर्ज मामला मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का आधार माना जा सकता है। ईडी ने दावा किया था कि आरोपी के इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के साथ संबंध थे, इसलिए उसके निर्दोष होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।