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    पिंपरी: सार्वजनिक स्वछता से सम्बंधित जुर्माना राशियों का पुनर्निधारण करते हुए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ( Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) प्रशासक और कमिश्नर राजेश पाटिल (Commissioner Rajesh Patil) ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-करकट (Garbage) फेंकने, जलाने, खुले में शौच करने, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने, बायो-मेडिकल सॉलिड वेस्ट को सामान्य कूड़ा-करकट में डालने या सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर डंप करने पर जुर्माने (Fine) को बढ़ा दिया गया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने या जलाने पर 500 रुपए, खुले में शौच करने पर 1,000 रुपए, थूकने पर 1,000 रुपए और खुले में पेशाब करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

    फिलहाल कचरा फैलाने पर 180 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर कचरा डंप करने की घटनाएं हो रह हैं। इसलिए कम घटना और बड़े निर्वहन दोनों के लिए दंड की राशि में अंतर किया गया है। नागरिकों को अस्वच्छ स्थिति करने से रोकने के लिए जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। साथ ही कुछ नए मामलों के लिए जुर्माने की राशि भी तय की गई है। 

    कचरा फेकने पर 500 रुपए लगेगा जुर्माना

    सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई ट्रक या टेंपो सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मात्रा में कचरा फेंकता है, तो 180 रुपए के बजाय 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए 1000 रुपए, खुले में पेशाब करने के लिए 500 रुपए, खुले में शौच के लिए 1000 रुपए, छोटे स्टिकर के लिए 500 रुपए, बड़े स्टिकर के लिए 5000 रुपए, ऑनसाइट खाद के लिए पहली बार 5000 रुपए (थोक कचरा जनरेटर) उसके बाद प्रत्येक अवसर पर 15,000 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा।

    कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए का फाइन

    व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा कूड़ा-करकट का निस्तारण न करने पर 500 रुपए और खाली प्लॉटों में गंदगी फैलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। घरेलू, वाणिज्यिक और निर्माणाधीन भवनों, मॉल, थिएटर और बड़े अस्पतालों पर क्रमश: 1000 रुपए, 2000 रुपए और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। छोटे पैमाने के कचरे को जलाने पर 5,000 रुपए और बड़े पैमाने पर कचरे को जलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पहली बार 5,000 रुपए, दूसरे अवसर पर 10,000 रुपए और तीसरे अवसर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मलबा लगाने पर 3,000 रुपए और सामान्य कचरे में या सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर बायोमेडिकल ठोस कचरे को रखने पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मोबाइल टॉयलेट सर्विस की फीस भी बढ़ा दी गई है और अब रोजाना 300 रुपए और 3,000 रुपए बतौर डिपॉजिट जमा करने होंगे। मैला ले जाने के लिए निवासियों के लिए 1500 रुपए और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 2500 रुपए का शुल्क लिया जाएगा।