Pimpri-Chinchwad

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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) को 31 दिसंबर 2020 से पहले अनधिकृत निर्माणों (Unauthorized Constructions) के नियमितीकरण (Regularization) के लिए गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम के तहत आवेदन करने के लिए दो महीने का और विस्तार दिया गया है। भवन अनुज्ञा विभाग के सह नगर अभियंता मकरंद निकम ने बताया कि अब नागरिक 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे।  इस बीच 20 दिसंबर 2021 से चार माह में गुंठेवारी नियमितीकरण के लिए 950 आवेदन (Application) ही प्राप्त हुए हैं।

    महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महानगरपालिका की सीमा में 31 दिसंबर 2020 से पहले अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 में संशोधन किया है और 12 मार्च 2021 को एक आदेश जारी किया और 18 अक्टूबर 2021 को शुल्क तय किया। इसके तहत शहर में अवैध निर्माणों को नियमित किया जाएगा।  

    समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई 

    महानगरपालिका ने 20 दिसंबर 2012 से 21 फरवरी 2022 तक नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इस दौरान 510 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गुंठेवारी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवेदन स्वीकार करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

    आवेदन की जांच के बाद दिया जाएगा प्रमाणपत्र 

    नागरिक सुविधा केंद्रों पर आर्किटेक्ट या इंजीनियरों के माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन के साथ स्वामित्व दाखिला, 7/12 नकल और समान दस्तावेज, 31 दिसंबर 2020 से पहले निर्माण पूरा करने के लिए कर संग्रह विभाग से प्रमाण पत्र, एक अनुमोदित संरचनात्मक इंजीनियर (यदि भवन दो मंजिला से अधिक है) से संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र, जल आपूर्ति बकाया प्रमाण पत्र ड्रेनेज कनेक्शन सर्टिफिकेट बिल्डिंग प्लान, क्रॉस सेक्शन, एलिवेशन, साइट प्लान या लोकेशन प्लान, विंडो और डोर टेबल और अन्य जानकारी मैप पर दिखनी चाहिए।  आवेदन की तकनीकी जांच के बाद भवन निरीक्षण के साथ-साथ नक्शों की स्वीकृति के बाद अपेक्षित प्रीमियम अथवा प्रीमियम एवं अन्य शुल्क का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद संबंधित नियमितीकरण प्रमाण पत्र एवं मानचित्र दिया जाएगा।