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    पुणे : कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का प्रकोप थमने से राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों (Restrictions) में ढील दी जा रही है। इस कड़ी में कोरोना मरीजों (Corona Patients) की संख्या कम होने के कारण पुणे महानगरपालिका के कमिश्नर विक्रम कुमार (Pune Municipal Corporation Commissioner Vikram Kumar) ने ‘ब्रेक द चेन’ के तहत महानगरपालिका सीमा के लिए संशोधित आदेश जारी किया है।

    इस संशोधित आदेश के तहत पुणे शहर के रेस्टोरेंट, बार, दुकानों  को खुले रखने का टाइम बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार अब दुकानें रात 11 और होटल, रेस्टोरेंट, बार, फ़ूडकोर्ट रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे।

    क्या है संशोधित आदेश 

    • पुणे महानगरपालिका क्षेत्र की सभी दुकानें सभी दिन रात 11 बजे तक खुली रहेंगी
    • पुणे महानगरपालिका क्षेत्र के सभी रेस्टोरेंट, बार, फ़ूड कोर्ट सभी दिन रात 12 बजे तक खुले रहेंगे
    • पुणे महानगरपालिका क्षेत्र के एम्युजमेंट पार्क, संग्रहालय और इंडस्ट्रीज 22 अक्टूबर से खुलेगी। साथ ही ओपन प्लॉट में ड्राई राइड्स की परमिशन होगी, लेकिन उसमें वाटर राइड्स के लिए सख्त मनाही होगी
    • एम्यूजमेंट पार्क और इंडस्ट्रीज शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर गाइडलाइन लागू किया। साथ ही आदेश और गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
    • संशोधित नियम पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में आने वाले पुणे कैंटोनमेंट और खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड पर भी लागू होगा
    • ये नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे, इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 188 के अनुसार क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।