Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation
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    पिंपरी : पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) शहरवासियों को आगामी महानगरपालिका चुनाव (Municipal Elections) की पृष्ठभूमि पर बड़ी राहत मिली है। महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल (Municipal Commissioner Rajesh Patil) ने आने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई टैक्स नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। संपत्ति कर की दरें ‘जैसी हैं’ रखकर महानगरपालिका कमिश्नर ने शहरवासियों को चुनावी साल का बड़ा तोहफा दिया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक (बुधवार) को होने वाली बैठक के समक्ष रखा गया है। महानगरपालिका  चुनाव के कारण लगातार दूसरे वर्ष कर वृद्धि से बचा गया है।

    महानगरपालिका के चुनाव फरवरी 2022 में होने की उम्मीद है। चुनाव बस दो महीने दूर हैं, चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और वार्डों का गठन अंतिम चरण में है। इसके चलते राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ गया है। चुनावी साल शहर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरा रहा है और आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई कर वृद्धि या मूल्य वृद्धि नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 20 फरवरी 2022 से पहले टैक्स की दरें तय करना जरूरी है।  तदनुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 99 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर की दरों को यथावत रखा गया है। चुनाव दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने इस साल तीन महीने पहले कर की दरें तय करने का मुद्दा उठाया है।

    मूल्यांकन के लिए 24 फीसदी हैं

    पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के पास फिलहाल 5 लाख 61 हजार संपत्तियां पंजीकृत हैं। इसमें वाणिज्यिक, आवासीय, समग्र संपत्तियां हैं। 1 से 12 हजार रुपये तक की आवासीय संपत्तियों के लिए मौजूदा कर योग्य मूल्य दरें 13 फीसदी, 12,000 रुपये से 30,000 रुपये के लिए 16 फीसदी और 30,000 रुपये और उससे अधिक के मूल्यांकन के लिए 24 फीसदी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में भी यही दरें बरकरार रखी गई हैं।

    फैसला अप्रैल से लागू होगा

    इसके साथ ही सफाई कर, अग्नि कर, शिक्षा कर, वृक्ष कर, सीवेज सुविधा कर, जल आपूर्ति लाभ कर, सड़क कर जस का तस रखा गया है। मनोरंजन कर में कोई वृद्धि नहीं की गई। गैर-आवासीय करों को भी ‘जैसा है’ रखा गया है। सामान्य कर राहत योजनाओं को बनाए रखा गया है। इसके साथ ही संपत्ति की निकासी, ट्रांसफर नोटिस, प्रशासनिक सेवा, बकाया का भुगतान न करने का चार्ज वही रहेगा। बुधवार को स्थायी समिति की साप्ताहिक बैठक से पहले कमिश्नर ने आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सामान्य कर को यथावत रखने का प्रस्ताव दिया है। स्थायी समिति के निर्णय के बाद महासभा की स्वीकृति प्राप्त होगी। यह फैसला अप्रैल से लागू होगा।