पिंपरी: ओपन प्लाट (Open Plot) में खुले आम फेंके जानेवाले कूड़ा- कचरा (Garbage), मलबा आदि पर लगाम कसने का फैसला पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल (Pimpri-Chinchwad Municipal Commissioner Rajesh Patil) ने किया है। इस कड़ी में पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) में किसी भी खाली जमीन पर कूड़ा डालने पर दंडित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार कम मात्रा में कूड़ा फेंकने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध 5,000 रुपए और बड़े पैमाने पर कूड़ा करकट फेंकने वालों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा।
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका द्वारा शहर में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, शहर के विभिन्न हिस्सों में खाली प्लॉट हैं जहां अक्सर कचरा डंप किया जाता है। अतः ऐसे खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकने वाले या इसका कारण बनाने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक बन गया है। इसी के चलते खुले प्लाट में कूड़ा कचरा फेंकने वालों और जुर्माना लगाने का फैसला महानगरपालिका प्रशासन ने किया है।
5,000 से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा
महानगरपालिका की ओर से आदेश जारी किया गया है कि शहर के सभी खाली प्लाट, प्लाट में अस्वच्छ प्लाटों को सभी प्लाट धारकों द्वारा तुरंत साफ किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी खाली प्लाट में कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम मात्रा में कूड़ा फेंकने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध 5,000 रुपए और बड़े पैमाने पर कूड़ा कचरा, मलबा फेंकने पर 5,000 से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, चूंकि यह सुनिश्चित करने के लिए भूमि के मालिक की एकमात्र जिम्मेदारी है कि खाली भूखंडों में कोई अस्वच्छ स्थिति नहीं है, कमिश्नर राजेश पाटिल ने मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।