ola auto

Loading

पुणे: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) द्वारा ‘मोटर व्हीकल अग्रीगेट गाइडलाइन-2020’ (Motor Vehicle Aggregate Guideline-2020) का पालन करने में विफल रहने के पर उनके एग्रीगेटर लाइसेंस से इनकार करने के बाद उबर (Uber), रैपिडो (Rapido) और ओला ऑटो (Ola Auto) सहित कई राइड-हेलिंग कंपनियों को पुणे (Pune) में अवैध रूप से संचालन करते पाया गया हैं। इसके बावजूद, कंपनियां अपने प्लेटफार्मों के माध्यम से सेवाओं जारी रख रही हैं, जो अधिकारियों को नागरिकों से अपील करने के लिए मजबूर कर रही हैं कि नागरिक अवैध परिवहन सेवाओं का उपयोग न करें। 

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजीत शिंदे ने पुष्टि की है कि तिपहिया ऑटो रिक्शा श्रेणी की चार कंपनियों के लाइसेंस अवैध घोषित किए गए और उन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। शिंदे ने जनता से इन कंपनियों की सेवाओं का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया है और जोर देकर कहा है कि कोई भी अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इन कंपनियों ने अपनी प्रारंभिक अस्वीकृति के बाद से दोबारा आवेदन नहीं किया है। इस स्थिति ने चिंता बढ़ा दी है कि शहर में खुलेआम अवैध रूप से काम करने वाली राइड-हेलिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। 

आरटीओ ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की 

जानकारी के मुताबिक, रिक्शा चालकों के लगभग 80 प्रतिशत व्यवसाय इन एग्रीगेटर सेवाओं से आते हैं और ऑफ़लाइन बुकिंग उनके कुल व्यवसाय का महज 10 से 20 फीसदी ही होता है। पुणे में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के साथ, लोग अपनी सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवाओं का उपयोग करना पसंद करते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, ज्यादातर लोग इन एग्रीगेटर सेवाओं का इस्तेमाल ऑटो चालकों से टकराव से बचने के लिए करते हैं। कई लोगों ने आरटीओ द्वारा लगाए गए इस प्रतिबन्ध पर सवाल भी खड़े किए हैं कि प्रतिबन्ध से पहले आरटीओ को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी।