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प्रतीकात्मक तस्वीर

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ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले की एक अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 34 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (Pocso) वीवी विरकर ने बुधवार को पारित अपने आदेश में व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण(Pocso) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन के अनुसार अदालत ने दोषी को सात महीने की सजा सुनाई जो वह विचाराधीन कैदी के रूप में काट चुका है। अदालत ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि उस वक्त लड़की की उम्र 12 साल थी और कक्षा आठ की छात्रा थी। दोनों ही मीरा इलाके में रहते थे।

आरोपी अक्सर लड़की का पीछा करता था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि 26 दिसंबर, 2019 को जब लड़की पढ़कर लौट रही थी तब युवक उसे एक मंदिर के पास ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। (एजेंसी)