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भिवंडी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आखिर भिवंडी दीवानी न्यायालय में चल रहे अवमानना मामले में पेशी पर हाजिरी से बड़ी राहत मिल गई है। 2014 में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर अवमानना के मामले में भिवंडी कोर्ट (Bhiwandi Court) में चल रहे मामले की पेशी पर हाजिर होने से राहुल गांधी को छूट मिल गई है। 

न्यायाधीश लक्ष्मीकांत वाडीकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता एडवोकेट नाना अय्यर के लिखित अनुरोध के बाद निर्णय दिया है। अवमानना मामले की अगली तारीख 3 जून को तय की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता एडवोकेट नाना अय्यर ने बताया कि सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भिवंडी कोर्ट में चल रहे अवमानना के मामले में न्यायाधीश ने पेशी पर हाजिर होने से छूट देने का अनुरोध किया था।

 न्यायधीश लक्ष्मीकांत वाडीकर ने पेशी पर छूट दिए जाने का अनुरोध मंजूर किया है। न्यायाधीश ने पेशी पर हाजिरी की छूट देते हुए कहा है कि भिवंडी कोर्ट में केस की तारीख पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील को कोर्ट के सामने जरुर हाजिर होना होगा। आवश्यक होने पर कोर्ट के निर्देशानुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी पेशी पर हाजिर होना पड़ेगा। भिवंडी न्यायालय द्वारा मामले की अगली तारीख 3 जून को तय की गई है।