THANE SHOPS

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    ठाणे: श्रम विभाग (Labour Department) ने ठाणे जिले (Thane District) में मराठी भाषा में साइन बोर्ड (Sign Board) नहीं लगाने के लिए 153 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना (Fine) लगाया गया है।  साथ ही उनके पास से 3 लाख 49 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है। ठाणे के उप श्रम आयुक्त संतोष भोसले ने कहा कि 153 प्रतिष्ठानों में से 15 पर 3.49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं।  इन 15 प्रतिष्ठानों में से एक पर 60 दिनों की देरी से अनुपालन करने पर 2.86 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।  

    राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाना हैं। भोसले ने कहा कि अधिकारियों ने ठाणे जिले में 457 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनमें से 304 ने नियमों का पालन किया, जबकि अन्य 153 लोगों ने ऐसा करने में विफल रहें।   

    श्रम विभाग के अधिकारी ने दिया अल्टीमेटम 

    श्रम उपायुक्त भोसले ने अपील करते हुए अल्टीमेटम दिया है कि ठाणे जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक अपने प्रतिष्ठान की नेमप्लेट मराठी/देवनागरी लिपि में निर्धारित तरीके से प्रदर्शित करें, अन्यथा अधिनियम, 2017 (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान के प्रावधानों के अनुसार श्रम उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।