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फाइल फोटो

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    ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में 39 वर्षीय एक महिला को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने मंगलवार को सुनाए अपने फैसले में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिला को दोषी ठहराया और उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

    महिला ठाणे जिले के नवी मुंबई शहर के तुर्भे इलाके की निवासी है। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि महिला ने तुर्भे स्थित अपने आवास का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए किया और महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेला। नवी मुंबई के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ के एक दल ने 30 मई 2018 को महिला के आवास पर छापा मारा था।

    वहां उन्हें एक महिला मिली थी जिसे वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। हिवराले ने बताया कि महिला के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने महिला के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं। मामले में आरोपी एक महिला को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। (एजेंसी)