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ठाणे. महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले की एक अदालत ने किशोरी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश डी एस देशमुख ने वर्ष 2016 में 15 वर्षीय एक किशोरी का यौन उत्पीड़न करने और उसे धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को सोमवार को पारित आदेश में बरी कर दिया।

आरोपी स्वप्निल श्रीकांत कांबले (32) पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 2016 में हुई थी और प्राथमिकी उसी साल 14 अक्टूबर को ठाणे स्थित श्रीनगर पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। पीड़िता उस समय एक स्कूली छात्रा थी। उसने कांबले पर उसका पीछा करने और उसके परिवार को धमकी देने समेत अन्य आरोप लगाए थे। आरोपी के खिलाफ चार मई 2018 को आरोप तय किए गए थे। (एजेंसी)