NMMC Tab Conetions

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नवी मुंबई: जिस तरह बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए महावितरण (Mahavitaran) ने मांग के अनुरूप बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, इसी तर्ज पर अब नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) के कमिश्नर राजेश नार्वेकर (Commissioner Rajesh Narvekar) ने पानी की चोरी (Water Theft) की रोकने के लिए अवैध घरों (Illegal Houses) को मांग के आधार पर नल कनेक्शन देने का फैसला किया है। यह ‘अभय योजना’ प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू की गई है। एनएमएमसी कमिश्नर के इस निर्णय से नवी मुंबई में हो रही पानी की चोरी पर लगाम लगेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही हैं।

 गौरतलब है कि नवी मुंबई महानगरपालिका के मालिकाना वाले मोरबे जलाशय से एनएमएमसी द्वारा हर दिन 450 एमएलडी पानी की सप्लाई की जाती है, इसके बावजूद एनएमएमसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लोग पानी की कमी महसूस कर रहे है। एनएमएमसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध इमारतों और झोपड़पट्टियों में एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा नल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जिसकी वजह उक्त इमारतों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग एनएमएमसी की जल वाहिनी से अवैध तौर से नल कनेक्शन जोड़कर पानी की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएमएमसी के संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, फिर भी उक्त सिलसिला जारी हैं। जिसे रोकने के लिए कमिश्नर नार्वेकर ने अब उक्त लोगों को मांग के आधार पर नल कनेक्शन मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

अवैध नल कनेक्शन नहीं किया जाएगा नियमित

जिस तरह से अन्य महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं द्वारा पुराने अनाधिकृत नल कनेक्शनों को नियमित (अधिकृत) किए बिना केवल उपयोग किए गए पानी पर ही शुल्क वसूला जाता है, उसी तरह नवी मुंबई महानगरपालिका भी अब अवैध नल कनेक्शन धारकों से प्रति माह पानी का शुल्क वसूल करेगी। इसके लिए एनएमएमसी के जलापूर्ति विभाग द्वारा शुल्क की राशि तय की गई है। इस योजना के तहत झोपड़ी, बैठी चाल और अवैध इमारत के घरों के लिए 100 रुपए प्रति माह वसूला जाएगा, जबकि उपहारगृह , बार, बेकरी, सर्विस सेंटर के लिए 2,830 रुपए, खुदरा दुकानों, लॉन्ड्री, मटन- मछली की दुकानों, चाय की दुकानों, फरसाण मार्ट, घरेलू उपयोग, सब्जियों सहित दुकानों के लिए 490 रुपए का शुल्क तय किया गया हैं। वहीं टेलीफोन बूथ, किराना स्टोर, क्लीनिक, वखार, गैरेज, सैलून से पानी के लिए 191 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा।

निर्धारित अवधि में इस योजना का लाभ नहीं लेने वालों का अनधिकृत नल कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही मौजूदा समय में निर्माणाधीन अनाधिकृत इमारतों को नल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अनाधिकृत मकान पर लगाए गए जल शुल्क को इस बात के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता की अधिकृत हैं।

-संजय देसाई, शहर अभियंता, नवी मुंबई महानगरपालिका