वर्धा. प्रभाग क्रमांक 15 में नए नगर परिषद वर्धा के प्रभाग रचना के प्रारुप में व्याप्ति प्रगणक गुट विभाजन पर नीलेश बबन खोंड ने आक्षेप दर्ज किया था, लेकिन अबतक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिससे तुरंत आक्षेप पर कार्रवाई कर न्याय दें, अन्यथा उच्च न्यायालय में जाने की चेतावनी नीलेश खोंड ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर दी है.
जनसंख्या व मतदाता विभाजन
नीलेश खोंड ने 13 मई को इस संदर्भ में आक्षेप दर्ज किया था. जिसके तहत 21 मई को सुनवाई हुई. आक्षेप मं दर्ज प्रगण गुट 202 व 203 का विभाजन करने की बात सामने रखी. जिसमें प्रगणक गुट 202 चाल जनसंख्या व मतदाता दो भाग में प्रभाग 14 व 15 विभाजन किया गया. साथ ही प्रगणक गुट 203 चाल अनुसूचित जाति जनसंख्या व मतदाता विभाजन किया गया. राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन 6 अक्टूबर 2021 के तहत क्रमांक 9 व 10 के तहत प्रभाग की बस्ती व अनुसूचित जाति जनसंख्या का विभाजन नहीं होगा, ऐसा दर्ज है.
नहीं हुआ नियमों का पालन
प्राथमिक उपचार केन्द्र, ग्रंथालय, आंगनवाडी, व्यायामस्कूल दो प्रभाग में विभाजित नहीं होगी, ऐसा भी कहा गया है. लेकिन राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के तहत नियमों का पालन नहीं किया गया है. यह विभाजन दोषपूर्ण है. जिसके लिए आक्षेप पर न्याय दें अन्यथा गैर कानूनी प्रभाग रचना को लेकर उच्च न्यायालय में न्याय मांगना पडेगा. जिससे प्रभाग क्रमांक 15 की दोषपूर्ण प्रभाग रचना व प्रगणक गुट विभाजन दुरुस्ती करने की मांग नीलेश खोंडे ने जिलाधिकारी से की है.