Yavatmal DM, Code of Conduct

Loading

यवतमाल. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पंकज आशिया ने निर्देश दिये कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करें कि जिले में कहीं भी इस आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो.

कलेक्टर ने इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय स्थित राजस्व भवन में समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्नी, वन संरक्षक धनंजय वायभासे, अपर कलेक्टर अनिल खंडागले, उप चुनाव कलेक्टर श्रीकांत उंबरकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे और सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे.

आचार संहिता के बाद सभी प्रकार के राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट, विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया गया है. इसी तरह सरकारी और निजी भवनों पर राजनीतिक विज्ञापन और तस्वीरें निकालना जरूरी है और आयोग ने इसके लिए अवधि भी तय कर दी है. जिलाधिकारी ने इस दौरान अब तक की गई कार्रवाई और आगे की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी ली. जिलाधिकारी ने इन मामलों पर समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

यदि यह संज्ञान में आए कि किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, कटआउट बिना पूर्व अनुमति के न लगाए जाएं तो आयोग के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई की जाए. सरकारी भवनों पर प्रचार-प्रसार वर्जित है. यदि किसी निजी भवन पर भी राजनीतिक प्रकृति की कोई चीज लगानी हो तो स्थानीय निकाय और भवन स्वामी की अनुमति आवश्यक होती है. सरकारी कार्य जो चल रहे हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है. जो कार्य प्रारंभ नहीं किये गये उन्हें नहीं किया जा सकता.

अत्यावश्यक कार्य, कमी वाले कार्य पूर्व अनुमति से किये जायें. जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विभाग यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कार्य करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो और केवल पूर्व अनुमति लेकर ही कार्य करें.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

प्रशासन ने चुनाव अवधि के दौरान विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का शेड्यूल तैयार कर लिया है. जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की. जिलाधिकारी ने जिले में अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न कराने के साथ-साथ कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की.