Court
प्रतीकात्मक तस्वीर

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वर्धा. अल्पवयीन बालक पर अनैसर्गिक अत्याचार करनेवाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह निर्णय अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया़ जानकारी के अनुसार घटना के समय पीडित बालक 6 वर्ष का था. दोपहर 12.30 बजे वह स्कूल से घर वापस आया था.

स्कूल के कपडे बदलकर उसने माँ से 2 रुपए चॉकलेट लाने के लिए लिए़ दौरान वह आरोपी जगन श्रीपाद इंगले (63) के दूकान में गया था़ आरोपी ने बालक पर अनैसर्गिक कृत्य कर हवस का शिकार बनाया़ यह बात पीडित के मां को पता चलने पर उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की़ सेलू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक प्रीति आडे ने पूर्ण की.

मामला न्यायप्रविष्ट होने के बाद विशेष सरकारी अभियोक्ता विनय आर.घुटे ने कामकाज देखा तथा युक्तिवाद किया़ उन्हें इस मामले में एड.स्वाती एन.गेडे ने मदद की़ कुल 9 लोगों की गवाही जांची गई़ इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई.