Child Marriage in Yavatmal

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    यवतमाल. जिले के उमरखेड तहसील के धानोरा पुलिस थाना क्षेत्र के  सोयीट(म) में हो रहे बाल विवाह को रोकने में जिला बाल सरंक्षण कक्ष की टीम को सफलता मिली है. मिली जानकारी के अनुसार धानोरा गांव में नाबालिग बालिका का बाल विवाह रचाए जाने की गुप्त सूचना जिला बाल सरंक्षण कक्ष को प्राप्त हुई थीं. जिसके बाद जिला बाल संरक्षण कक्ष के सूचना विश्लेषक सुनिल बोक्से ने  तत्काल सोयीट(म)पोस्ट धानोरा,बिटरगाव गांव को भेंट दी गई. जिला  बाल संरक्षण कक्ष द्वारा बिटरगाव पुलिस स्टेशन उमरखेड व चाईल्ड लाईन 1098 को बालविवाह के संबंध में जानकारी दी गई.

    बाल सरंक्षण कक्ष की टीम ने नाबालिग बालिका के परिवार से प्रत्यक्ष मुलाकात कर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 व  बालविवाह होने पर  सजा के पात्र होने की जानकारी दी गई. इस समय बालिका के मामा की तरफ से बालिका का विवाह 18 साल पूर्ण होने के बाद कराए जाने का जवाब लिखवाकर लिया गया. वहीं सूचना पत्र और बिटरगांव पुलिस के जरिए रे 149 की नोटिस भी दी गई.

    उक्त बाल विवाह रोकने में बिटरगांव पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रताप भोस, जिला बाल संरक्षण कक्ष के सूचना विश्लेषक सुनिल बोक्से,चाईल्ड लाईन के टीम मेंबर दिलीप दाबडेकर व पूनम कनाके, गांव की सरपंच कल्पना विनोद नाईक, ग्रामसेवक शेख फरीद शेख लालम,अंगणवाडी सेविका सुनिता मारोती खंदारे की मौजूदगी में की गई. उक्त कार्रवाई जिला महिला बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर के मार्गदर्शन में जिला परीविक्षा अधिकारी रविंद्र गजबिये, संरक्षण अधिकारी अविनाश पिसुर्डे के मार्गदर्शन में की गई.

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