ईसापुर बांध में अवैध रूप से दिया गया 15 साल का ठेका रद्द किया जाए, स्थानीय मछली व्यवसाय की मांग

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    पुसद.  पुसद तहसील के ईसापूर बांध यह सबसे बडा बांध है.  इसी बांध का मच्छली व्यवसाय का ठेका यह अवैध रूप से पिछले 15 वर्ष से  मुंबई के  अब्दुल नजीर खान इस व्यक्ती को दिया गया. संबधित ठेकेदार की समय अवधि खत्म हो रही है लेकिन समय अवधि खत्म होने से पहले  मुंबई के  ब्रिज बिलाल खान कंपनी को आगे के 15 वर्ष के लिए ठेका देने का अरोप स्थानीय मच्छली व्यवसायकों ने किया है.

    यांनी पिछले तीस वर्ष का एक ही परिवार के पास दिया जायेगा.  लेकिन 15  वर्ष का तलाब ठेका का आदेश यह आंधप्रदेश के जीआर में लागू है.  वह आदेश महाराष्ट्र में 15 वर्ष का नही है.  जिस वजह से यह अवैध ठेका रद्द करने की मांग  को लेकर पुसद क उपविभागीय अधिकारी व पुसद विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक इंद्रनील नाईक को सौपे गए ज्ञापन में किया है.

     ज्ञापन में कहा कि, ठेकादार मालिक यह युपी, बिहार के तडीपार नागरिकों का हाथ मिलाकर स्थानीय मच्छली कामगारों को मारपीट करता है. किसने इसके खिलाफ कोई भी शिकायत तो उसके खिलाफ ही शिकायत दर्ज की जाने का अरोप इस समय ज्ञापन में लगाया है. यह ठेका आनेवाले समय पर खत्म होनेवाला है जिस वजह से  ई निविदा प्रक्रिया चलाकर ठेका प्रणाली अंतर्गत आनेवाले ठेकेदारों को दिया जाए ऐसी मांग को लेकर ज्ञापन सौपा गया है.