नगरपरिषद, नगरपंचायतों की सदस्य संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के अनुपात अनुसार सीमा तय

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    यवतमाल.  जिले की आठ नगरपरिषद एवं 6 नगर पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव के लिए सदस्य संख्या निश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं. जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या तय की जाएगी. अ वर्ग नगर परिषद में न्यूनतम संख्या 40 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 75 से ज्यादा नहीं रहने का निर्देश है. एक लाख से अधिक जनसंख्या में प्रति आठ हजार आबादी के पीछे एक अतिरिक्त सदस्य रहेगा. 

    ब वर्ग नगरपरिषदों में न्यूनतम सदस्य संख्या 25 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 37 से अधिक नहीं रहेगी. यदि सदस्य संख्या 25 होगी और आबादी 40 हजार से अधिक होगी तो प्रति पांच हजार की आबादी के लिए एक अतिरिक्त सदस्य दिया जाएगा. क वर्ग नगरपरिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 20 और 25 हजार से अधिक आबादी होने पर तीन हजार आबादी के पीछे एक अतिरिक्त सदस्य दिया जाएगा.

    चुनाव को लेकर दलों की राजनीति गर्माने लगी है.  प्रभाग रचना के आदेश पर होगा अमल आबादी का आधार लेकर सभी नप में प्रभाग रचना की जाने वाली है. प्रभाग रचना किस प्रकार होती है उस ओर सभी की निगाहें लगी हैं. अब तक इस संदर्भ में चुनाव आयोग से आदेश नहीं मिला है. यवतमाल, पुसद, दारव्हा, दिग्रस,  आर्णी, घाटंजी, उमरखेड़, वणी की नगर परिषद तथा झरी, मारेगांव, बाभुलगांव, रालेगांव, कलंब, महागांव की 6 नगरपंचायतों के चुनाव हो रहे है.