नई दिल्ली: समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले (WBSSC Scam) में 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें 40.33 करोड़ रुपये मूल्य की 40 अचल संपत्तियां और 35 बैंक खातों में 7.89 करोड़ रुपये की शेष राशि शामिल है। सोमवार को एजेंसी ने यह जानकारी दी।
ED attaches 40 immovable properties, 35 bank accounts worth Rs 48.22-cr in Bengal Teachers Recruitment Scam
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— ANI Digital (@ani_digital) September 19, 2022
पूर्व शिक्षा मंत्री अभी न्यायिक रिमांड में
ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के “लाभदायक स्वामित्व” के रूप में पाया गया। निदेशालय ने एक बयान में कहा कि, “संलग्न संपत्तियों को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व में लाभकारी पाया गया है। कई संलग्न संपत्तियों को नकली कंपनियों और फर्मों और प्रॉक्सी के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम पर रखा गया था।’ पता हो कि, पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी अभी न्यायिक रिमांड में हैं।
इससे पहले भी हुई थी तलाशी
प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था और इसी सिलसिले में 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी इससे पहले 23 जुलाई से 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहे थे। एजेंसी ने इससे पहले भी 22 जुलाई और 27-28 जुलाई को की गई तलाशी के दौरान दो परिसरों से कुल 49.80 करोड़ रुपये की नकदी और 5.08 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मौल्यवान वस्तू जब्त किए थे। उल्लेखनीय है कि, “वर्तमान कुर्की के साथ शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में अब तक कुल कुर्की जब्ती 103.10 करोड़ रुपये है।